प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका लक्ष्य 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों में “सबके लिए पक्का आवास” सुनिश्चित करना है। झारखंड में PM AWAS YOJANA GRAMIN (PMAY-G) विशेष रूप से आदिवासी, SC/ST समुदाय, और वंचित वर्गों को लाभ पहुँचाने पर केंद्रित है। राज्य सरकार के अनुसार, 2024 तक झारखंड में 4 लाख से अधिक पक्के घरों का निर्माण किया जाना है।
झारखंड में PM AWAS YOJANA GRAMIN (PMAY-G) के मुख्य बिंदु
वित्तीय सहायता:
- समतल क्षेत्रों में ₹1.3 लाख।
- पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में ₹1.5 लाख।
- शौचालय निर्माण के लिए अतिरिक्त ₹12,000 (स्वच्छ भारत मिशन के तहत)।
- लाभार्थी चयन: SECC 2011 (सामाजिक-आर्थिक जनगणना) डेटा के आधार पर।
- प्राथमिकता समूह:
- अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST)।
- विधवाएँ, विकलांग, और प्राकृतिक आपदा पीड़ित।
- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के निवासी।

PM AWAS YOJANA के लिए योग्यता मापदंड
अनिवार्य शर्तें:
- आवेदक झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हो।
- SECC 2011 सूची में बेघर या कच्चे घर में रहने वाला हो।
- परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम हो।
विशेष प्रावधान:
- आदिवासी बहुल जिलों (जैसे गुमला, खूंटी) में अतिरिक्त प्राथमिकता।
- महिला मुखिया वाले परिवारों को वरीयता।
झारखंड में PM AWAS YOJANA के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
चरण 1: योग्यता की जाँच करें
- योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- “क्या आप लाभार्थी हैं?” सेक्शन में अपना आधार नंबर/मोबाइल नंबर डालें।

चरण 2: आवेदन फॉर्म भरें
- ऑनलाइन: PM AWAS YOJANA 2025 ONLINE APPLY
- “झारखंड” राज्य चुनें → व्यक्तिगत जानकारी, बैंक खाता विवरण, और घर का विवरण भरें।
- ऑफलाइन:
- ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय से फॉर्म लेकर जमा करें।
चरण 3: दस्तावेज़ अपलोड करें
- आवश्यक दस्तावेज (नीचे दिए गए) स्कैन करके अपलोड करें।
चरण 4: आवेदन स्थिति ट्रैक करें
- आवास ऐप (Google Play Store से डाउनलोड करें) या वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नंबर से स्टेटस चेक करें।
💡 “Click Here to Download PM Awas Yojana Gramin Mobile App“
PM AWAS YOJANA JHARKHAND के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड (परिवार के मुखिया का)।
- SECC 2011 का प्रमाण।
- बैंक खाता पासबुक (आधार से लिंक्ड)।
- निवास प्रमाण पत्र (ग्राम पंचायत द्वारा जारी)।
- जाति/आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
महत्वपूर्ण लिंक और संपर्क
- आधिकारिक वेबसाइट: pmayg.nic.in
- झारखंड ग्रामीण विकास विभाग: jrdps.in
- शिकायत निवारण: ईमेल pmayg-grievance@gov.in या कॉल 1800-11-6446।
सावधानियाँ
- नकली वेबसाइट से सावधान: केवल आधिकारिक लिंक का उपयोग करें।
- दस्तावेज़ सत्यापित करें: सभी दस्तावेज़ स्पष्ट और अपडेटेड हों।
- आवेदन नंबर सहेजें: भविष्य में स्टेटस चेक करने के लिए।

अस्वीकरण (Disclaimer)
यह लेख सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। आधिकारिक नियमों और अपडेट्स के लिए pmayg.nic.in या झारखंड ग्रामीण विकास विभाग की वेबसाइट देखें।
💡 अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट का अवलोकन करें।
झारखंड में PM AWAS से जुड़े सामान्य सवाल (FAQs)
- Q1: आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?
- pmayg.nic.in पर “Track Application” में रजिस्ट्रेशन नंबर डालें।
- Q2: नाम सूची में न होने पर क्या करें?
- ग्राम पंचायत में शिकायत दर्ज करें या हेल्पलाइन 1800-11-6446 पर कॉल करें।
- Q3: फंड कितने चरण में मिलते हैं?
- निर्माण प्रगति के अनुसार 3-4 किस्तों में।
- Q4: क्या शहरी निवासी आवेदन कर सकते हैं?
- नहीं। PMAY-G केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है।
- Q5: झारखंड में कितने घर बन चुके हैं?
- 2023 तक झारखंड में 2.8 लाख घरों का निर्माण पूरा हो चुका है।