PM AWAS YOJANA BIHAR: किन बातों का ध्यान रखें ?

PM आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों में “कच्चे घरों को पक्के आवास में बदलना” है। बिहार राज्य में PM AWAS YOJANA BIHAR का विशेष महत्व है, क्योंकि यहाँ ग्रामीण गरीबी और अस्थिर आवास की समस्या अधिक व्यापक है। बिहार सरकार ने इस योजना को प्राथमिकता देते हुए लाखों परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है।

बिहार में PM AWAS YOJANA GRAMIN के मुख्य बिंदु

वित्तीय सहायता:

  • समतल क्षेत्रों में ₹1.3 लाख।
  • दुर्गम/पहाड़ी क्षेत्रों में ₹1.5 लाख।
  • शौचालय निर्माण के लिए अतिरिक्त ₹12,000 (स्वच्छ भारत मिशन के तहत)।
  1. लक्ष्य: बिहार में 15 लाख से अधिक घरों का निर्माण।
  2. लाभार्थी चयन: SECC 2011 (सामाजिक-आर्थिक जनगणना) डेटा के आधार पर।
  3. महिला सशक्तिकरण: घर का मालिकाना हक महिला के नाम या संयुक्त रूप से।
pm awas yojana gramin

बिहार में PM AWAS YOJANA के लिए योग्यता

आवश्यक शर्तें:

  • आवेदक बिहार के ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हो।
  • SECC 2011 सूची में शामिल हो (बेघर या कच्चे घर में रहने वाला)।
  • परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम हो।

प्राथमिकता समूह:

  • अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST)।
  • विधवाएँ, विकलांग, और बाढ़/सूखा पीड़ित परिवार।

PM AWAS YOJANA BIHAR के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

चरण 1: योग्यता की जाँच करें

  • योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
  • “क्या आप लाभार्थी हैं?” सेक्शन में अपना आधार नंबर/मोबाइल नंबर/नाम डालें।
  • SECC 2011 डेटा के आधार अपनी पात्रता पुष्टि करें।
PRADHAN MANTRI AWAAS YOJANA-GRAMIN

चरण 2: आवेदन फॉर्म भरें

  • ऑनलाइन: PM AWAS YOJANA 2025 ONLINE APPLY
  • वेबसाइट पर “आवेदन करें” पर क्लिक करें → व्यक्तिगत जानकारी, बैंक खाता विवरण, और घर का विवरण भरें।
  • बिहार के ग्राम पंचायत का नाम चुनें।
  • ऑफलाइन:
  • अपने ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में फॉर्म जमा करें।

चरण 3: दस्तावेज़ अपलोड करें

  • आवश्यक दस्तावेज (नीचे दिए गए) स्कैन करके वेबसाइट पर अपलोड करें।

चरण 4: आवेदन स्थिति ट्रैक करें

  • आवास ऐप (Google Play Store से डाउनलोड करें) या वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नंबर से स्टेटस चेक करें।

PM AWAS YOJANA BIHAR के लिए आवश्यक दस्तावेज

  1. आधार कार्ड (परिवार के मुखिया का)।
  2. SECC 2011 का प्रमाण (जनगणना संख्या)।
  3. बैंक खाता पासबुक (आधार से लिंक्ड)।
  4. निवास प्रमाण पत्र (ग्राम पंचायत द्वारा जारी)।
  5. शपथ पत्र (घर न होने का)।
  6. जाति/आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।

महत्वपूर्ण लिंक और संपर्क

  • आधिकारिक वेबसाइट: pmayg.nic.in
  • बिहार ग्रामीण विकास विभाग: brdd.bih.nic.in
  • शिकायत निवारण: ईमेल करें pmayg-grievance@gov.in या कॉल करें 1800-11-6446

सावधानियाँ और टिप्स

  • गलतियाँ न करें: आवेदन फॉर्म में गलत जानकारी न भरें।
  • दस्तावेज सत्यापित करें: सभी दस्तावेज स्पष्ट और अपडेटेड हों।
  • नकली वेबसाइट से बचें: केवल आधिकारिक पोर्टल का उपयोग करें।

अस्वीकरण (Disclaimer)

यह लेख सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। आधिकारिक नियम और अपडेट्स के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट देखें या बिहार ग्रामीण विकास विभाग की वेबसाइट देखें।

💡 अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट का अवलोकन करें

बिहार में PM AWAS योजना से जुड़े सामान्य सवाल (FAQs)

  • Q1: आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?
    • pmayg.nic.in पर “Track Application” में रजिस्ट्रेशन नंबर डालें या आवास ऐप का उपयोग करें।
  • Q2: शहरी निवासी आवेदन कर सकते हैं?
    • नहीं। PMAY-G केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। शहरी लाभार्थी PMAY-Urban के लिए आवेदन करें।
  • Q3: फंड कब तक मिलते हैं?
    • निर्माण प्रगति के अनुसार 3-4 किस्तों में (पहली किस्त आवेदन स्वीकृति पर)।
  • Q4: यदि मेरा नाम SECC 2011 में नहीं है तो क्या करूँ?
    • ग्राम पंचायत में शिकायत दर्ज करें या हेल्पलाइन 1800-11-6446 पर संपर्क करें।
  • Q5: बिहार में कितने घरों का निर्माण हुआ है?
    • 2023 तक बिहार में 12 लाख से अधिक घरों का निर्माण पूरा हो चुका है।

Leave a Comment